हिरण शिकार मामले में सलमान को 5 साल की सजा, सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली बरी



जोधपुर, 05 अप्रैल 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

(साभार - hellorajasthan.com) कांकाणी हिरण शिकार मामले में जोधपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गुरुवार को इस प्रकरण में अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।

यह मामला 20 साल पुराना है। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने वाइल्ड लाइफ एक्ट में 9/51 में सलमान को दोषी माना गया है। जबकि सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और सह अभियुक्त दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। सीजेएम न्यायालय परिसर के बाहर व अदंर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किये गए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट सके। न्यायालय परिसर से ही सलमान को कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल ले जाया गया।

● पहले भी गए है जेल

इससे पहले अभिनेता सलमान खान की 12 अक्टूबर 1998 को पहली बार गिरफ्तारी हुई थी, इस दौरान वे पांच दिन जेल में रहे और 17 अक्टूबर 1998 को उन्हें जमानत मिली थी। इसके साथ घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में 10 से 15 अप्रैल 2006 तक जेल में रहे व सेशन कोर्ट से सजा की पुष्टि के बाद 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रह चुके है।

इससे पहले 29 मार्च को जोधपुर सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट में केस की अंतिम बहस पूरी की गई। इन सभी पर अक्टूबर 1998 को राजस्थान के कंकाणी गांव में दो काले हिरणों का अवैध शिकार करने का आरोप लगा है।

गौरतलब है कि फिल्म की टीम उस दौरान राज्य में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग कर रही थी। जोधपुर में काला हिरण शिकार मामले में स्थानीय विश्नोई समुदाय ने लूणी थाने में केस दर्ज कराया था। सलमान के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में दो मामले लंबित थे, जिनमें अवैध हथियार (लाइसेंस अवधि समाप्त) रखने का भी मामला था। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था। हालांकि विश्नोई समाज ने इस फैसले के खिलाफ अलग से चुनौती दी है। सलमान खान पर अब तक 4 केस दर्ज हुए थे जिनमें से 3 में वे बरी हो चुके हैं।

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