संसद की समितियों का कार्यकाल 2 साल बढ़ सकती है ?



--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।

संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार विधेयकों और नीतिगत मामलों की गहन जाँच सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल बढ़ाने के विपक्ष के सुझाव पर विचार कर रही है। समितियों का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है और फिलहाल अध्यक्षों में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। यह कदम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अपनी पार्टी के साथ कथित मतभेदों के बीच एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। श्री थरूर को पिछले साल 26 सितंबर को विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और कार्यकाल विस्तार से वे दो और वर्षों तक अध्यक्ष बने रह सकेंगे।

नई लोकसभा के गठन के तुरंत बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के परामर्श से इन समितियों का गठन किया जाता है, जिन्हें सदन में अपनी संख्या के अनुपात में इन समितियों की अध्यक्षता का दायित्व मिलता है। आमतौर पर, नई लोकसभा के कार्यकाल की शुरुआत में नामित एक अध्यक्ष हर साल समितियों के गठन के साथ अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि किसी राजनीतिक दल द्वारा बदलाव का अनुरोध न किया जाए। ऐसे अवसर भी आते हैं जब सदस्य किसी अन्य समिति का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसे अनुरोधों पर संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा सकारात्मक रूप से विचार भी किया जाता है।

वर्तमान में संसद की 24 स्थायी समितियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में 31 सदस्य हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। प्रत्येक समिति किसी विशिष्ट मंत्रालय या विभाग की कार्यवाही, बजट और नीतियों की निगरानी करती है। अध्यक्षों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है, जबकि सदस्यों का चयन राजनीतिक दलों से प्राप्त नामांकन के आधार पर किया जाता है।

स्थायी समितियों का हर साल पुनर्गठन किया जाता है, और नए सदस्यों के आने से अक्सर समितियों की निरंतरता बाधित होती है। ऐसी चुनौतियों को देखते हुए, विपक्षी सदस्य विधेयकों, रिपोर्टों और मुद्दों की गहन जाँच के लिए समितियों के कार्यकाल में विस्तार की माँग कर रहे हैं।

मिल रही जानकारी के अनुसार सरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन के साथ विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में कोई निर्णय लेगी। संसदीय समितियों का नया कार्यकाल आमतौर पर सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में शुरू होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इन समितियों, जिन्हें अक्सर 'मिनी-संसद' कहा जाता है, का गठन किस तारीख को होता है।

संसद के सूत्रों ने बताया कि कुछ सदस्यों ने सरकार से समितियों का कार्यकाल मौजूदा एक साल से बढ़ाकर कम से कम दो साल करने का अनुरोध किया था ताकि समितियाँ विचार-विमर्श के लिए चुने गए विषयों पर प्रभावी ढंग से विचार कर सकें। विभाग-संबंधी 24 स्थायी समितियों में से आठ की अध्यक्षता राज्यसभा के सदस्य करते हैं, जबकि 16 का संचालन लोकसभा के सदस्य करते हैं। संसदीय प्रणाली में वित्तीय समितियाँ, तदर्थ समितियाँ और अन्य समितियाँ भी शामिल हैं जिनका गठन समय-समय पर विधेयकों और अन्य मुद्दों की जाँच के लिए किया जाता है।

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