केंद्र ने सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए किया रद्द



--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।

सरकार ने गुरुवार शाम लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ़ लद्दाख - का एफसीआरए पंजीकरण गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी फंडिंग से संबंधित कानून के 'बार-बार' उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया। पंजीकरण रद्द करने का यह फैसला लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के 24 घंटे बाद हुआ है।

शीर्ष सूत्रों के अनुसार संघीय सरकार श्री वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है, जो लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग का चेहरा बनकर उभरे हैं और जिन्हें हिंसा और चार लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि उनके 'भड़काऊ भाषणों' ने भीड़ को स्थानीय भाजपा कार्यालय और लद्दाख चुनाव अधिकारी पर हमला करने के लिए उकसाया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि जाँच में उनके गैर-लाभकारी संगठन के कामकाज में 'गंभीर वित्तीय अनियमितताओं' का पता चला है, जिसमें विदेशी चंदा विनियम अधिनियम का बार-बार उल्लंघन भी शामिल है।

सरकारी अधिसूचना, जिसमें कहा गया था कि 10 सितंबर को चार सवालों के साथ एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पहला सवाल श्री वांगचुक द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए गैर-लाभकारी संस्था के एफसीआरए खाते में 3.35 लाख रुपये जमा करने से संबंधित था। एसईसीएमओएल ने कहा कि यह पैसा एक पुरानी बस की बिक्री से आया था। जलवायु परिवर्तन, प्रवासन और खाद्य सुरक्षा से संबंधित 'युवा जागरूकता' कार्यक्रमों के लिए एक स्वीडिश दानदाता द्वारा दिए गए 4.93 लाख रुपये के दान पर भी सवाल उठाए गए। सरकार ने कहा कि यह दान 'देश के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध' है।

सोनम वांगचुक को लद्दाखी राज्य आंदोलन का चेहरा माना जाता है और वे इस मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। अपने खिलाफ सरकारी कार्रवाई की आशंका के चलते उन्होंने एक समाचार एजेंसी को बताया कि वे कड़े जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। वांगचुक ने कहा-"मैं देख रहा हूँ कि वे मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत लाने और दो साल के लिए जेल में डालने का मामला बना रहे हैं," उन्होंने कहा "मैं तैयार हूँ... लेकिन जेल में बंद सोनम वांगचुक उन्हें आज़ाद सोनम वांगचुक से ज़्यादा परेशानियाँ दे सकते हैं।"

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा था कि उसने लगभग दो महीने पहले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके द्वारा स्थापित एक अन्य संस्थान, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) के खिलाफ कथित एफसीआरए उल्लंघनों की प्रारंभिक जाँच शुरू की थी। यह खुलासा उस दिन हुआ है जब गृह मंत्रालय ने लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए वांगचुक को दोषी ठहराया था और कहा था कि "भीड़ उनके "भड़काऊ बयानों" से उकसाई गई थी। हिंसा और पुलिस गोलीबारी में कम से कम चार लोग मारे गए थे।

वांगचुक ने कहा कि शिकायत में जिन कथित उल्लंघनों का ज़िक्र है, वे सेवा समझौते हैं, जिनमें सरकार को विधिवत करों का भुगतान किया गया था, जो भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र, स्विस विश्वविद्यालय और एक इतालवी संगठन को ज्ञान निर्यात करने से संबंधित थे। उन्होंने कहा, "आदेश में कहा गया है कि हमने विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत मंज़ूरी नहीं ली है। हम विदेशी धन पर निर्भर नहीं रहना चाहते, लेकिन हम अपने ज्ञान का निर्यात करते हैं और राजस्व जुटाते हैं। ऐसे तीन मामलों में, उन्हें लगा कि यह विदेशी योगदान है।" उन्होंने आगे कहा, "सब जानते हैं कि हमारे पास दिखाने के लिए दस्तावेज़ हैं।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया, "मज़ेदार बात यह है कि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ कोई टैक्स नहीं है। फिर भी मैं स्वेच्छा से टैक्स भरता हूँ और मुझे सम्मन मिलते हैं। फिर उन्होंने चार साल पुरानी शिकायत को फिर से ज़िंदा कर दिया कि मज़दूरों को ठीक से भुगतान नहीं किया गया। हम पर हर तरफ से बंदूकें बरस रही हैं।"

वांगचुक एक इंजीनियर से कार्यकर्ता और टिकाऊ उत्पादों के नवप्रवर्तक बने हैं। हिंसा के मद्देनज़र उन्होंने अपना 15 दिनों का अनशन समाप्त कर दिया और लद्दाख के युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने और छठी अनुसूची के विस्तार और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की माँग को लेकर पिछले पाँच सालों से चल रहे आंदोलन को पटरी से न उतारने की अपील की।

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