--अभिजीत पाण्डेय,
पटना-बिहार, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
अब दुकान पर मिलने वाली मिठाइयां भी एक्सपायरी डेट के साथ आएंगी। वो मिठाई कब बनी और आप उसे किस तारीख तक खा सकेंगे, इसकी जानकारी नॉन-पैक्ड मिठाइयों पर होगी।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 जून से लागू होगा। अभी तक पैकेज्ड मिठाइयों के डिब्बों पर ही ‘एक्सपायरी डेट' लिखना अनिवार्य है।
मिठाइयों की खपत फेस्टिव सीजन में बेहद तेज हो जाती है, इसी दौरान बासी और एक्सपायर्ड मिठाइयां बेचे जाने की खबरें आती हैं। कंज्यूमर्स की इन्हीं सब शिकायतों के बाद, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कदम उठाया है। अपने आदेश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा, “नॉन-पैकेज्ड/खुली मिठाइयों के कंटेनर/ट्रे पर ‘मैनुफैक्चरिंग डेट’ और ‘बेस्ट बिफोर’ डेट लिखना होगा।”
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिठाइयों की एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें उनकी नॉर्मल लाइफ का जिक्र है। इसके मुताबिक, बादाम मिल्क, राजभोग, रसगुल्ला और रसमलाई जैसी मिठाइयां दो दिन में खा ली जानीं चाहिए।
फूड रेगुलेटर ने फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को इन निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।