ऑड-ईवन : याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी



नई दिल्ली,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऑड-ईवन योजना के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता संजीव कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का फैसला असंवैधानिक, मनमाना, शक्ति का दुरुपयोग है। न्यायालय इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर चार नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन योजना लागू है। दिल्ली में यह योजना 15 नवंबर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर चार हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। पिछली बार के मुकाबले इस बार जुर्माना राशि को दोगुना किया गया है। ऑर्ड-ईवन की बात करें तो यह एक कार रोटेशन प्रणाली है, जहां ईवन नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से समाप्त हो रहे नंबर प्लेट की गाड़ियां ईवन तारीखों को सड़क पर निकलने की अनुमति होती है, वहीं, जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर पर समाप्त हो रही हैं, उन्‍हें ऑड तारीखों पर चलाए जाने की अनुमति है।

बता दें कि साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार और सीपीसीबी से ऑड ईवन शुरू होने (04 नवंबर) से लेकर 14 नवंबर तक का प्रदूषण का डाटा मांगा है। साथ साथ पिछले वर्ष अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक का भी डाटा मांगा गया है।

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