अरुणाचल प्रदेश, 03 अप्रैल 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
सुरक्षा बलों को अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान करने वाला अफस्पा कानून अरुणाचल प्रदेश के नौ में से तीन जिलों से आंशिक रूप से हटा लिया गया है। वहीं म्यामां से सटे इलाकों में यह कानून लागू रहेगा। यह कदम राज्य में कानून लागू होने के 32 साल बाद उठाया गया है जिसकी जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी।
यह कानून असम और केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर में पहले से लागू था। अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, मिजोरम और नगालैंड अस्तित्व में आए और इन राज्यों में भी यह कानून लागू किया गया था। न्यायमूर्ति बी• पी• जीवन रेड्डी समिति ने राज्य से अफस्पा हटाने की सिफारिश की थी। कानून के तहत सुरक्षा बल किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी भी परिसर में छापा मार सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अशांत क्षेत्र घोषित अरुणाचल प्रदेश के चार थाना क्षेत्र रविवार से विशेष कानून के अंतर्गत नहीं हैं। जिन थाना क्षेत्रों से अफस्पा हटाया गया है उसमें पश्चिम कामेंग जिले के बालेमू तथा भालुकपोंग थाने, पूर्वी कामेंग जिले का सेइजोसा थाना और पापुमपारे जिले का बालीजान थाना शामिल है।