महाकाल का जलाभिषेक अब आधा लीटर आरओ के जल से



--- हरेन्द्र शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार।

☆ शिवलिंग संरक्षण की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

उज्जैन/नईदिल्ली। कालों में काल महाकाल शिवलिंग के संरक्षण मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक श्रद्धालु अब आधा लीटर ही जल चढ़ा सकेगा, इसके साथ ही एक श्रद्धालु सवा लीटर पंचामृत ही चढ़ा सकेगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरती के बाद शिवलिंग को सूती कपड़े से ढंकना भी जरूरी होगा।

कालों में काल महाकाल पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया है। उसने महाकाल मंदिर समिति के प्रस्ताव को संतोषजनक बताते हुए कहा है कि अब भक्त आरओ (रीवर्स ऑसमोसिस) वाटर से ही भगवान का जलाभिषेक कर पाएंगे।

कोर्ट ने मंदिर कमेटी के प्रस्ताव को मान लिया है। कमेटी ने भस्म और पंचामृत से शिवलिंग को नुकसान से बचाने का प्रस्ताव दिया था। मंदिर कमेटी की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरओ वाटर से ही जलाभिषेक होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मंदिर कमेटी के प्रस्ताव से संतुष्ट हैं। कोर्ट ने आदेश पर आपत्ति के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। इसके अलावा 30 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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