संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत बढ़ा हुआ जुर्माना अगले महीने से लागू होगा



नई दिल्ली,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एस.ओ. संख्या 3110(ई) के जरिये मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के उन प्रावधानों को बुधवार 28 अगस्त को अधिसूचित कर दिया है, जो पहली सितंबर, 2019 से प्रभाव में आ जाएंगे। ये ऐसे प्रावधान हैं जिनमें आगे केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचित किए गए प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण बढ़े हुए जुर्माने के नियम हैं।

शेष प्रावधानों के लिए मंत्रालय ने मसौदा नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, संबंधित प्रावधानों को क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित कर दिया जाएगा।

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