अवैध बालू खनन पर सर्वोच्च न्यायालय सख्त



नई दिल्ली,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।

सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध बालू खनन में शामिल संस्थाओं के खिलाफ अभियोग की मांग करने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार, सीबीआई और पांच राज्यों की सरकारों को बुधवार को नोटिस जारी किए हैं। न्यायमूर्ति एस• ए• बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी किए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने ये नोटिस उस याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए जिसमें दावा किया गया है कि राज्यों में अनियंत्रित अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ताओं प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेव ने बहस के दौरान न्यायालय से कहा कि अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राज्यों में रेत खनन हो रहा है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह सीबीआई को याचिका में उल्लेखित बालू खनन घोटालों पर मामले दर्ज करने और उनकी जांच करने के आदेश दें।

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