भोपाल,
इंडिया इनसाइड न्यूज़
● झूठे दस्तावेजों के आधार पर विज्ञापन की राशि अर्जित करने और डाक विभाग को भी धोखे में रखने के मामले में सुनाई सजा
● धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि में था प्रकरण दर्ज, सुनाई सजा
झूठे दस्तावेज पेश कर सरकारी विज्ञापन लेकर राशि हड़पने और इसी मामले को लेकर डाक विभाग को भी धोखे में रखने के मामले में राज्य आर्थिक अनवेषण ब्यूरो भोपाल के प्रकरण क्रमांक 05/06 पंजीयन दिनांक 23.2.06 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल ने आरोपी मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शलभ भदौरिया के विरुद्ध अपना निर्णय देते हुए 3 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने वर्ष 2003 में राज्य आर्थिक अनवेषण ब्यूरो भोपाल में शिकायत दर्ज करवाई थी जिस पर मा• न्यायालय ने ये फ़ैसला सुनाया।