नई दिल्ली, 19 फरवरी 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
केन्द्र सरकार ने तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश पर फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
बता दें कि यह अध्यादेश दूसरी बार लाया गया है। इससे जुड़ा बिल राज्य सभा में पेंडिंग है, लेकिन अब संसद सत्र लोकसभा चुनावों के बाद ही होगा। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। तीन तलाक अध्यादेश में मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन बार तलाक कहकर शादी तोड़ने की मनाही है। अध्यादेश के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा और ऐसा करने वाले को तीन साल तक की सजा हो सकती है। यह अपराध तब संज्ञेय होगा, जब विवाहित मुस्लिम महिला या फिर उसका करीबी रिश्तेदार उस व्यक्ति के खिलाफ सूचना देगा, जिसने तत्काल तीन तलाक दिया है।
सरकार ने बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी भी की है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2019 से देय होगा। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। इससे पहले डीए की दर 9 फीसद थी अब ये दर 12 फीसद होगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने के साथ साथ करीब 62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली- गाजियाबाद- मेरठ क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस पर 30,274 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 व किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान (कुसुम) को भी मंजूरी दी गई है।