आईबीबीआई ने मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम और अन्य विवरण प्रकाशित किए



नई दिल्ली, 02 जनवरी 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

केन्द्र सरकार ने 18 अक्टूबर, 2017 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 (मूल्यांकनकर्ताओं से संबंधित) पर अमल को अधिसूचित कर दिया। केन्द्र सरकार ने इसके साथ ही 18 अक्टूबर, 2017 से कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 भी अधिसूचित कर दिए।

केन्द्र सरकार ने 23 अक्टूबर, 2017 को जारी अधिसूचना के मद्देनजर कंपनी (कठिनाइयों की समाप्ति) द्वितीय आदेश, 2017 जारी किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक मूल्यांकन कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो प्राधिकरण में एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत हो और जिसके पास आवश्यक योग्यता एवं अनुभव हो और जो किसी भी मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता संगठन का एक मूल्यांकनकर्ता सदस्य हो। इसी तारिख को जारी अधिसूचना के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के तहत अपने अधिकार और कार्य भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) को सौंप दिए और इसके साथ ही आईबीबीआई को कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 के तहत एक प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट कर दिया।

कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 में किए गए संशोधन के अनुसार यह आवश्यक कर दिया गया है कि केवल वही व्यक्ति जो एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में आईबीबीआई में पंजीकृत है, वह 01 फरवरी, 2019 से कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आवश्यक मूल्यांकन कार्य कर सकता है। अन्य शर्तों को पूरा करने पर संबंधित व्यक्ति एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता बनने का पात्र हो जाएगा, बशर्ते कि (i) उसे पूरी तरह से उपयुक्त माना जाए, (ii) उसके पास आवश्यक योग्यता एवं अनुभव हो (iii) वह किसी आरवीओ का एक मूल्यांकनकर्ता सदस्य हो (iv) उसने किसी आरवीओ के एक सदस्य के रूप में कोई भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो, (v) उसने आईबीबीआई द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और (vi) एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आरवीओ द्वारा उसकी अनुशंसा कर दी गई हो।

उपरोक्त नियम को ध्यान में रखते हुए आईबीबीआई ने ‘मूल्यांकन परीक्षा’ के पाठ्यक्रम एवं प्रारूप को प्रकाशित कर दिया है। ‘मूल्यांकन परीक्षा’ निम्नलिखित परिसंपत्ति (एसेट) श्रेणियों के लिए 01 अप्रैल, 2019 से आयोजित की जाएगीः

ए. संयंत्र एवं मशीनरीः अनुलग्नक I

बी. भूमि एवं भवनः अनुलग्नक II

सी. प्रतिभूतियां अथवा वित्तीय परिसंपत्तियाः अनुलग्नक III

परीक्षा का विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध है।

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