सुनवाई 18 अक्टूबर तक, वरना फैसला देने का चांस खत्म



नई दिल्ली,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुरुवार को बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी जरूरी है। अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को अयोध्या केस पर सुनवाई का 32वां दिन था। गुरुवार को जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर अपनी राय आगे रखी। उन्होंने एक बार फिर इस बात का जिक्र किया कि इस केस की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। अगर हमने चार हफ्ते में फैसला दे दिया तो ये एक तरह का चमत्कार होगा।

श्री गोगोई ने कहा कि अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आज के दिन को मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए साढ़े 10 दिन बचे हैं। उन्होंने वकीलों से कहा कि दलील के बीच में अपनी बात आखिरी दिन या सुनवाई के दौरान में कभी बोल सकते हैं। जो वकील अपना मुद्दा उठाना चाहते हैं उन्हें मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर हम बहस करते जाएंगे तो क्या मेरे कार्यकाल के आखिरी दिन तक बहस होगी? उन्होंने कहा कि हमने पहले ही शेड्यूल दे दिया है और अब इसी वक्त पर डटे रहेंगे। आप एक ही दलील के साथ आते रहते हैं, आप दूसरे वकीलों से बात कर अपनी बहस के लिए वक्त निकाल लें।

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