अनुच्छेद 370 : पांबदियां खत्म करने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार



नई दिल्ली,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।

जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों के बीच मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह राज्य में लगाए प्रतिबंधों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेगा। न्यायालय ने सरकार की दलीलों पर आदेश देते हुए कहा कि सरकार को राज्य की स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए समय देना चाहिए, ऐसे में लगाई गई पाबंदियों को लेकर किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने तथा संचार सेवा बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जम्मू-कश्मीर में और कितने दिनों तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार पल-पल की परिस्थिति पर नजर रखे हुए है। 2016 में इसी तरह की स्थिति को सामान्य होने में 3 महीने का समय लगा था, ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाएं।

याचिकाकर्ता की इस मांग पर कि कश्मीर से पाबंदियों को खत्म किया जाए। न्यायालय ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। आज जम्मू-कश्मीर की पाबंदियों में ढील दी गई थी, अगर ऐसे में वहां कुछ होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? न्यायालय ने कहा कि राज्य का मामला संवेदनशील है और सरकार को सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। न्यायालय प्रशासन के हर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

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