नई दिल्ली, 04 अगस्त 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
केन्द्रीय विधि एवं न्याय और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पी• पी• चौधरी ने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2017-18 के दौरान और 30 जून, 2018 तक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने रियल एस्टेट से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न 87 कम्पनियों की जांच करने, 17 कम्पनियों की खाता-बही एवं कागजातों की तहकीकात करने और 5 एलएलपी (सीमित दायित्व साझेदारी) सहित 149 निकायों से जुड़े 7 मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि कम्पनी अधिनियम 2013 में सभी श्रेणियों की कम्पनियों द्वारा खाता-बही एवं अन्य बातों से जुड़े अनुपालनों का विवरण देना अनिवार्य किया गया है और रियल एस्टेट कम्पनियों के लिए इस अधिनियम में अलग से कोई प्रावधान नहीं है।
कम्पनी अधिनियम 2013 में वैधानिक ऑडिट और कम्पनियों द्वारा आंतरिक ऑडिट की आवश्यकता को निर्दिष्ट किया गया है।