पीएफआरडीए ने अटल पेंशन योजना के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया



नई दिल्ली, 18 जुलाई 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत न्‍यूनतम पेंशन गारंटी एवं उपयुक्‍त प्रावधान के कारण मूल्‍यांकन में संभावित गिरावट के लिए अंतराल वित्‍त पोषण का आकलन करने के लिए प्रतिष्ठित बीमांकिक फर्म से अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है।

एपीवाई गारंटी के साथ पेंशन लाभों की पेशकश करती है। इसके तहत ग्राहक और उसके पति/पत्नि को पेंशन गारंटी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्‍त अंतराल वित्‍त पोषण अपरिहार्य है। इस अभिरुचि पत्र का दस्‍तावेज 18.07.2018 को जारी किए गए और वह पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्‍ध है। अन्‍य शर्तों के साथ-साथ बीमांकिक फर्म को पिछले 5 वित्‍त वर्षों के दौरान कम से कम 10 फंडों के बीमांकिक मूल्‍यांकन का अनुभव प्राप्‍त होना चाहिए और उनमें से कम से कम 2 फंडों का न्‍यूनतम आकार 5,000 करोड़ रुपये का हो।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 18 से 40 वर्षों के आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिकों के लिए मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की थी। यह योजना विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले समाज के वंचित तबकों पर लक्षित है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत अब तक 1.08 करोड़ लोगों को पंजीकृत किया जा चुका है और इस योजना के तहत ग्राहकों से 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की योगदान राशि जुटाई जा चुकी है।

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