चुनावी बॉण्‍ड योजना-2018



नई दिल्ली, 29 जून 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्‍या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्‍ड की खरीद ऐसे व्‍यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्‍थापित हो। व्‍यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्‍यक्ति एकल रूप से या अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ संयुक्‍त रूप से चुनावी बॉण्‍डों की खरीद कर सकता है। केवल वैसी राजनीतिक पार्टियां, जो जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्‍छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनावों या राज्‍य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों का कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किया हो, चुनावी बॉण्‍ड प्राप्‍त करने की पात्र होंगी। चुनावी बॉण्‍डों को किसी योग्‍य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्‍यम से ही भुनाया जा सकेगा।

भारतीय स्‍टेट बैंक को बिक्री के चौथे चरण में अपनी 11 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्‍न) के माध्‍यम से 02 जुलाई 2018 से 11 जुलाई, 2018 तक चुनावी बॉण्‍डों को जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉण्‍ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। वैधता की अवधि के बाद जमा किए गए चुनावी बॉण्‍डों के आधार पर राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए चुनावी बॉण्‍डों की राशि को उसी दिन उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

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