• सरकारी परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर कोटपा में हुई कार्रवाई।
गुरुग्राम 19 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से बुधवार को परिवर्तन एक नई शुरुआत अभियान के तहत् सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान सेवन करने वालों पर कार्रवाई की गई। यह अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संबध हैल्थ फाउंडेशन, फोर्टिस फाउंडेशन, हरियाणा पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, बार एसेासियेशन, जिला प्रशासन, पैनल एडवोकेट की और से चलाया जा रहा है। इस अभियान में निंरतर सार्वजनिक स्थानेां पर धूम्रपान के सेवन करने वालों पर कार्यवाही की जायेगी। अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू व धूम्रपान के खतरों से भी अवगत कराया गया।
इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरुचि सिंह ने कहा कि हम सभी को स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ रुप से जीवन जीने का अधिकार है इसलिए जो लेाग सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करतें है, उससे पर्यावरण दूषित हेाता है और जबकि नॉन स्मोकर को भी स्वच्छ हवा लेने का संवैधानिक अधिकार है इसलिए हम सभी का मौलिक कर्तव्य है कि उनके अधिकारों का हनन नही हो। उन्होने कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक रुप से प्रयास करनें होंगे, तभी सभी को स्वच्छ वातावरण मिल पायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट इत्यादि का सेवन करने से नॉन स्मोकर को बहुत अधिक नुकसान होता है।
संबध हैल्थ फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर डा० सोमिल रस्तौगी ने बताया कि तंबाकू का बढ़ता प्रचलन जन स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस से लेकर 5 जून तक परिवर्तन एक नई शुरुआत अभियान का आगाज किया गया था। जिसमें पुलिस के साथ सहयोगी संस्थाओं को मिलाकर स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है जिसमें मई व जून 2017 माह के दौरान 1500 से अधिक लोगों पर कोटपा में चालान की कार्रवाई की गई जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है। जिला न्यायालय परिसर, लघु सचिवालय, विकास सदन, बस स्टेंड, इत्यादि सरकारी कार्यालयेां, सार्वजनिक स्थानेां पर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने वालों पर केाटपा एक्ट (सिगरेट एंव अन्य तंबाकू उत्पाद) की धारा 4 के तहत चालान की कार्यवाही की गई।
डा० रस्तौगी ने कहा कि कोटपा की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानेां पर धूम्रपान प्रतिबंधित होता है, इसलिए इन स्थानों पर धूम्रपान नही करना चाहिए।