तंबाकू विक्रेताओं पर सदर बाजार में कार्यवाही से हंड़कंप



गुरुग्राम 03 जून। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की और से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संबध हैल्थ फाउंडेशन, फोर्टिस फाउंडेशन, हरियाणा पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, बार एसेासियेशन, जिला प्रशासन, पैनल एडवोकेट की और से 31 मई विश्व तंबाकू निषेध से 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस तक चलाए जा रहे “परिवर्तन एक नई शुरुआत” अभियान में सार्वजनिक स्थानेां पर तंबाकू सेवन व बेचने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को सदर बाजार में तंबाकू बेचने वालों पर जब कार्यवाही की गई तो तंबाकू विक्रेताओं में हड़कंप सा मच गया और वे अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुरुचि अत्रेजा ने बताया कि गुरुग्राम के सभी सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयेां में जो भी तंबाकू का सेवन करेगा उसके खिलाफ कोटपा में कार्यवाही कर जुर्माने की राशि वसूली जायेगी। शहर को पूरी तरह से स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए सभी का सामूहिक रुप से सहयोग चाहिए और इसमें सभी को साथ आना चाहिए।

संबध हैल्थ फाउंडेशन के सीनियर मैनेजर डा० सेामिल रस्तौगी ने बताया कि इस अभियान में शहर के विभिन्न स्थानों पर अभी तक 356 चालान काटे गए है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने वाले व तंबाकू विक्रेता शामिल है। इनसे जुर्माने के रुप में 45 हजार 620 रुपए जुर्माने की राशि भी वसूली गई है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस से लेकर 5 जून तक यह अभियान जारी रहेगा।

पैनल अधिवक्ता अरुण शोकिन ने बताया कि परिर्वतन एक नई शुरुआत के तहत श्रम विभाग, पैनल एडवोकेट व पुलिस मिलकर स्पेशल, संबध हैल्थ फाउंडेशन इत्यादि संस्थानाओं की और से स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस ड्राइव ने न्यायालय परिसर, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल, सदर बाजार, मुख्य बाजार, सिविल लाइंस, साइबर सिटी तथा जिला मुख्यालय के सरकारी कार्यालय इत्यादि में तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों का प्रयोग करने वालों पर केाटपा एक्ट में चालान की कार्यवाही की गई। उन्होने बताया कि सदर बाजार में जब कार्यवाही की जा रही थी तब बाजार के तबांकू विक्रेता अपने प्रतिष्ठान बंद कर भाग गए।

• नियम

कोटपा अधिनियम की धारा 5 में डायरेक्ट व इंन डायरेक्ट किसी भी प्रकार से तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नही होना चाहिए व धारा 7 के तहत सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों पर 85 प्रतिशत भाग पर सचित्र चेतावनी होनी चाहिए।

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