--अभिजीत पाण्डेय (ब्यूरो),
पटना-बिहार, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा।
वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी।
चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है। गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा।
विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के साथ संविदा पर नियुक्त कर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया जायेगा। इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि इस पर काम शुरु कर दें। वैसे आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई बयान अब तक जारी नहीं किया गया है।
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