--अभिजीत पाण्डेय (ब्यूरो),
पटना-बिहार, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
पटना जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। डीएम कुमार रवि ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया है। 10 से 16 जुलाई तक पूरे पटना जिले में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं चालू रहेगी।
राशन और दवा दुकानें, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंक, दूध और पत्रकारों को छूट दी गई है। बेवजह बाहर निकले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिले में अब तक 1632 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें 625 ठीक हो चुके हैं और 12 लोगों की जान गई है। 995 केस अभी एक्टिव हैं।
डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। इसमें डिफेंस, पुलिस फोर्स, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को छूट दी गई है। बिजली, सफाईकर्मी और सैनिटाइजेशन के काम में लगे कर्मचारियों को इससे अलग रखा गया है। इन विभागों में कम से कम लोगों से काम कराने का आदेश दिया गया है। बाकी कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं।
ट्रेन, फ्लाइट या बस से सफर करने वाले यात्रियों को प्रीपेड टैक्सी का उपयोग करना होगा। जो लोग ट्रेन या फ्लाइट से पटना आ रहे हैं वे प्रीपेड टैक्सी बुक कर अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को फ्लाइट और ट्रेन पकड़ने जाना है उन्हें घर बैठे टैक्सी बुक करना होगा। प्रशासन द्वारा पूछने पर उन्हें हार्ड कॉपी या मोबाइल में मैसेज दिखाना होगा।
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छूट दी गई है। डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की इजाजत है। इन्हें अपने पास आईडी कार्ड रखना होगा।
राशन, फल और सब्जी की दुकानें, डेयरी, जानवरों का चारा, मीट की दुकानें खुली रहेंगी। इनके लिए समय निर्धारित की गई है। ये दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम चार से सात बजे तक खुली रहेंगी।
बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम में काम करने वाले कर्मियों को इससे अलग रखा गया है। ई-कॉमर्स से सामानों की डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी होगी।
7 दिनों तक सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
https://www.indiainside.org/post.php?id=7428