क्‍वाड्रीसाइकिल को गैर-परिवहन वाहन के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी



नई दिल्ली, 23 नवम्बर 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून 1988 के अंतर्गत ‘क्‍वाड्रीसाइकिल’ को एक ‘गैर-परिवहन’ वाहन के रूप में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। क्‍वाड्रीसाइकिल एक ऐसा वाहन है, जिसका आकार थ्री-व्हीलर जैसा है, लेकिन इसमें चार टायर हैं और कार की तरह पूरी तरह ढका हुआ है। इसमें थ्री-व्‍हीलर जैसा इंजन लगा हुआ है। अंतिम मील तक संपर्क कायम करने के लिए यह परिवहन का सस्‍ता और सुरक्षित जरिया है।

कानून के अंतर्गत क्‍वाड्रीसाईकिल की केवल परिवहन के लिए इस्‍तेमाल की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब इसे गैर-परिवहन के लिए इस्‍तेमाल करने योग्‍य बना दिया गया है।

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