जीएसटी राजस्‍व संग्रह अक्‍टूबर 2018 में एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया



नई दिल्ली, 01 नवम्बर 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

जीएसटी राजस्‍व का सकल संग्रह अक्‍टूबर 2018 में 100,710 करोड़ रुपये आंका गया जिसमें सीजीएसटी 16464 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 22826 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 53419 करोड़ रुपये (आयात से एकत्रित 26908 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 8000 करोड़ रुपये (आयात से एकत्रित 955 करोड़ रुपये सहित) हैं।

सितम्‍बर माह के लिए कुल मिलाकर 67.45 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न 31 अक्‍टूबर, 2018 तक दाखिल किये गये।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी मद में 17490 करोड़ रुपये और एसजीएसटी मद में 15107 करोड़ रुपये का निपटान किया है। इसके अलावा, केन्‍द्र और राज्‍यों के बीच 50:50 के अनुपात में अनंतिम आधार पर केन्‍द्र के पास उपलब्‍ध शेष आईजीएसटी से 30,000 करोड़ रुपये का निपटान किया गया है। अक्‍टूबर 2018 में नियमित एवं अनंतिम निपटान के बाद केन्‍द्र सरकार और राज्‍य सरकारों द्वारा अर्जित किया गया कुल राजस्‍व सीजीएसटी के लिए 48954 करोड़ रुपये और एसटीएसटी के लिए 52934 करोड़ रुपये है।

अक्‍टूबर 2018 में राजस्‍व संग्रह 100,710 करोड़ रुपये आंका गया है जो सितम्‍बर 2018 में हुए 94,442 करोड़ रुपये के राजस्‍व संग्रह की तुलना में 6.64 प्रतिशत अधिक है। उपरोक्त (फोटो) चार्ट चालू वर्ष के दौरान राजस्‍व के रुख को दर्शाता है। जिन राज्‍यों ने प्रदेश के करदाताओं से एकत्रित कुल करों में असाधारण बढ़ोतरी दर्ज की है उनमें केरल (44 प्रतिशत), झारखंड (20 प्रतिशत), राजस्‍थान (14 प्रतिशत), उत्‍तराखंड (13 प्रतिशत) और महाराष्‍ट्र (11 प्रतिशत) शामिल हैं।


॥●॥ जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा 7 दिसम्‍बर, 2018 को देश भर में निर्दिष्‍ट परीक्षा केन्‍द्रों पर होगी

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (नासिन) को केन्‍द्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 के उप-नियम (3) के तहत वस्‍तु एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर्स (जीएसटीपी) के नामांकन की पुष्टि हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए अधिसूचना संख्‍या 24/2018-केन्‍द्रीय कर दिनांक 28.5.2018 देखें।

नियम 83 के उप-नियम (3) के तहत जीएसटी नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83 के उप-नियम (1) के अनुच्‍छेद (बी) के दायरे में आने वाले जीएसटीपी यानी मौजूदा कानून के तहत कम से कम 5 वर्षों के अनुभव वाले बिक्री कर प्रैक्टिशनर या टैक्‍स रिटर्न तैयार करने वालों के रूप में नामांकन के पात्रता पैमाने को पूरा करने वालों को 31 दिसम्‍बर, 2018 से पहले यह परीक्षा पास करनी होगी। इस तरह के जीएसटीपी के लिए पहली परीक्षा 31 अक्‍टूबर, 2018 को हो चुकी है, जबकि अगली परीक्षा देश भर में निर्दिष्‍ट परीक्षा केन्‍द्रों पर 7 दिसम्‍बर, 2018 को प्रात: 11 बजे से लेकर अपराह्न डेढ़ बजे तक आयोजित की जायेगी। यह कंपयूटर आधारित परीक्षा होगी।

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