प्रदेश के समस्त तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को लेना होगा लाईसेंस



जयपुर। प्रदेश के समस्त तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को लाईसेंस लेना होगा। इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के समस्त राज्यों केा एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत प्रदेश के मुख्य सचिव को भी यह एडवाइजरी जारी की गई है।

वायॅस ऑफ टोबेको विक्टिमस (वीओटीवी) के स्टेट पैट्रन डा• पवन सिंघल ने बताया कि 21 सितंबर 2017 को स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव सह आर्थिक सलाहकार अरुण कुमार झा ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव अशोक जैन को पत्र लिखकर उक्त प्रावधानों को लागू करने का सुझाव दिया है। लिखा है कि केंद्र सरकार ने सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट (प्रोहिबिटिशन ऑफ एडवर्टिजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट 2003 (कोटपा) लागू किया है ताकि बच्चों और युवाओं को इससे बचाया जा सके।

उन्होने बताया कि इसके तहत दुकानों में सिर्फ तंबाकू उत्पाद ही बेचा जायेगा न कि टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स या अन्य कोई पदार्थ बेचने की अनुमति होगी। बच्चों और अवयस्कों को तंबाकू उत्पाद से दूर रखने के लिए इस तरह का प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया जा रहा है। नगर निगम के माध्यम से इन दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत किया जाये ऐसा सुझाव दिया गया है।

एडवाइजरी में लिखा है कि इस संदर्भ में यह महसूस किया जा रहा है कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले खुदरा दुकानों को नगरपालिका प्राधिकारों से अनुमति या प्राधिकार लेने का मैकेनिज्म बनाया जाये। साथ ही वहां केवल तंबाकू उत्पाद ही बिके यह भी सुनिश्चत किया जाये। उन्होंने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि इस प्रकार के प्रावधान झारखंड में किये जाये। दुकानों का लाइसेंस लेने की व्यवस्था की जाये ताकि बच्चों और युवाओं को इसके सेवन से बचाया जा सके।

डा• सिंघल ने बताया कि इससे पूर्व 2016 में प्रदेश की मुख्यमंत्री को प्रदेश के समस्त तंबाकू उत्पाद बेचने वालेां को लाईसेंस देने की मांग की थी। वंही देश के अन्य राज्यों से भी वीओटीवी के पैट्रन ने ज्ञापन देकर तंबाकू विक्रेताअेां को लाईसेंस की मांग की थी।

उन्होने बताया कि लाईसेंस देने से सभी विक्रेताओं को कोटपा नियमों का पालना करना होगा। अभी ये उत्पाद बेचने वाले अधिकतर फुटपाथ व अस्थाई रुप से दुकानें लगाकर ऐसे उत्पादों का विक्रय करते है इसलिए लाईसेंस देने से इन पर भी अंकुश लगेगा वंही इनको सभी तरह के नियमेां का भी पालना करना अनिवार्य हेा जायेगा। सरकार का यह निर्णय सकारात्मक व भावी पीढ़ी को बचाने में मददगार साबित होगा।

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