बच्चों को तंबाकू से बचाने में पुलिस की अह्म भूमिका : पुलिस कमीश्नर



पंचकूला, 02 अगस्त 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

● हरियाणा में 46.8 लाख स्मोकर, 28 हजार की सालाना मौत

● 116 बच्चे रोजाना शुरु करते है तम्बाकू उत्पादेां का सेवन

पुलिस कमीश्नर चारु बाली ने कहा है कि प्रांरभिक अवस्था में ही बच्चों को तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों के सेवन से बचा लिया जाऐ तो वे शारीरिक व मानसिक रुप से स्वस्थ होंगे। हम सबको सामूहिक रुप से प्रयास करना हेाना चाहिए कि ऐसे उत्पादों का सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान न हो व शिक्षण संस्थानों के आसपास इसकी बिक्री न हो। पुलिस कमीश्नर गुरुवार को पुलिस सभागार में हरियाणा पुलिस, संबंध हैल्थ फाउंडेशन (एसएचएफ) गुडगांव व फोर्टिस फाउंडेशन द्वारा कोटपा पर आयेाजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहीं थी।

पुलिस कमीश्नर ने कहा कि तंबाकू उत्पादों में बढ़ते ग्लेमर के कारण बच्चे व युवा इसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते है। पंचकूला पुलिस की और से बच्चों केा सशक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में भी इस प्रकार के उत्पादों के सेवन से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (केाटपा) को भी शामिल किया गया है। इसके बारे में पुलिस अधिकारियेां को कोटपा कानून के बारे में जागरुक किया जा रहा है, ताकि वे अपने - अपने इलाकों में इसका प्रभावी रुप से क्रियान्वयन कर सकें।

उन्होंने कहा कि खासतौर वर्तमान में युवा वर्ग को जो कि तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों का उपयोग किसी न किसी रुप में करते है जो कि इनके विकास में भी बाधक है। ये नशे शारीरिक व मानसिक रुप से बड़ा प्रभाव डालते है। इसलिए युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने समस्त पुलिस अधिकारियों से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (केाटपा) की गाइडलाइन का सभी पुलिसथानों में पालन करने को कहा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में सबड़े बड़ा चैलेंज पेसिव स्मोकिंग है। पेसिव स्मोकिंग किस तरह से आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है इस पर भी जानकारी दी। सभी को स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए जो लेाग सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करतें है, उससे पर्यावरण दूषित हेाता है और जबकि नाॅन स्मोकर को भी स्वच्छ हवा लेने का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम सभी का मौलिक कर्तव्य है कि उनके अधिकारों का हनन नहीं हो। इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक रुप से प्रयास करनें होंगे, तभी सभी को स्वच्छ वातावरण मिल पायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट इत्यादि का सेवन करने से नाॅन स्मोकर को बहुत अधिक नुकसान होता है। तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पाादों की रोकथाम के लिए केाटपा का प्रभावी रुप से पालन होना जरुरी है।

इस अवसर पर संबंध हैल्थ फाउंडेशन (एसएचएफ) के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर डॉ• सोमिल रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 23.6 फीसदी (46.8 लाख) लोग किसी न किसी रुप में तंबाकू उत्पादेां का उपभोग करते है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तंबाकू जनित रोगों से हर साल करीब 28 हजार लोगों की मौत हो जाती है। गंभीर चिंतन का विषय ये है कि इनमें से 10 फीसदी लोग वे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन बीड़ी-सिगरेट पीने वाले के संपर्क में रहने के कारण रोगग्रस्त होकर मौत का शिकार हो जाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में करीब 46.8 लाख लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का उपयोग करते हैं। इनमें से करीब 39 लाख लोग धूम्रपान करते हैं। तम्बाकू जनित पदार्थों के उपयोग से कैंसर सहित विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित होने के कारण प्रदेश में सालाना अनुमानित 28 हजार लोगों की मौत हो जाती है। वहीं, लगभग 116 बच्चे रोजाना तम्बाकू पदार्थों का सेवन शुरु करते हैं।

कोटपा एक्ट की धारा 4, 5, 6अ, 6ब, 7 व (किशोर न्याय अधिनियम) जेजे एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों को बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही का प्रभावी असर सामने आता है। इसलिए पुलिस के द्वारा इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए।

शिक्षण संस्थाओं के आस पास एक सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसलिए शिक्षण संस्थाओं के आस पास भी इसी अभियान के दौरान कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस व संबध एसएचएफ की टीम ने तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा कानून की पालना करने की जानकारी दी। शिक्षण संस्थाओं के आसपास तंबाकू पदार्थेां की बिक्री, बिना चेतावनी वाले उत्पाद की बिक्री न करने की सलाह दी। इन नियमों का पालन न करने पर कोटपा एक्ट में कार्यवाही करने का भी प्रावधान है। इसलिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री से पहले कोटपा के बारे में सभी को जागरुक होना चाहिए, इसलिए इस तरह की कार्यशाला के माध्यम से उन्हे तकनीकी व तंबाकू के दुष्प्रभावों से रुबरु करवाया जाता है।

कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य ऐसे किसी स्थान से है, जिसका सार्वजनिक उपयेाग होता है वंहा पर धूम्रपान निषेध एंव संवैधानिक चेतावनी।

• अधिनियम 6 अ
समस्त तंबाकू विक्रय स्थलों पर नाबालिगों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध व इसकी वैधानिक चेतावनी।

• अधिनियम 6 ब
सभी शिक्षण संस्थाओं से 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषेध।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डा• अंशु सिंघला, सहायक पुलिस कमीश्नर नुपूर, एसएचएफ हरियाणा कोर्डिनेटर के जमना प्रसाद गौतम सहित पंचकूला जिले के समस्त पुलिस थानाधिकारी उपस्थित रहे।

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